ओवरलोडेड वाहन हो या ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालक। अब पकड़े जाने पर ऑनस्पॉट जुर्माना भरना होगा। बिना जुर्माना भरे अगर वाहन लेकर भागे तो भी बच नहीं पायेंगे। चालान अब घर पहुंचेगा। परिवहन विभाग के पदाधिकारियों को हैंड हेल्ड डिवाइस और पॉस मशीन उपलब्ध कराये जाएंगे। इसी महीने इस डिवाइस से जांच शुरू हो जायेगी।
हैंड हेल्ड डिवाइस से जांच के दौरान परिवहन पदाधिकरी वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही मशीन में डालेंगे उस वाहन का पूरा डिटेल उसपर आ जायेगा। अगर वाहन का टैक्स बकाया होगा या अन्य दस्तावेज की कमी होगी तो वह भी पता चल जायेगा। इससे ऑनस्पॉट जुर्माना तय करने में आसानी होगी। उसी मशीन से मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माने की राशि को लेकर चालान निकालकर वाहन चालक या मालिक को उपलब्ध करा दिया जायेगा। ऑनस्पॉट जुर्माना नहीं भरने वाले वाहन के मालिक के घर पर चालान भेजकर जुर्माना भरने को कहा जायेगा।
बिना जुर्माना भरे भागे तो घर पहुंचेगा चालान